कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिससे पीएफ अकाउंट होल्डर्स की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। अगर किसी वजह से अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो अब पैसे निकालने में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईपीएफओ के नए अपडेट के बाद नॉमिनी आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार अब नॉमिनी आधार कार्ड की डिटेल दर्ज किए बिना भी पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं।

ईपीएफओ ने कहा कि अगर किसी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार कार्ड की जानकारी जोड़ने में कठिनाई हो रही थी। इससे पीएफ नॉमिनी को भुगतान में देरी हो रही थी। ईपीएफओ के अनुसार अब ऐसा नहीं होगा। नया नियम उन ईपीएफओ सदस्यों पर लागू होगा जिनकी डिटेल्स यूएएन में सही हैं लेकिन आधार कार्ड में गलत हैं। अगर किसी सदस्य के निधन के बाद आधार विवरण को अपडेट या सही नहीं किया जा सकता है, तो क्षेत्रीय कार्यालयों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

ईपीएफओ ने यह भी कहा कि ये परिवर्तन इसलिए किए गए हैं क्योंकि फील्ड कार्यालयों को मृत व्यक्तियों से जुड़े मामलों में आधार की सीडिंग और प्रमाणीकरण के संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस वजह से, फील्ड अधिकारी दावों पर तुरंत कार्रवाई करने में असमर्थ थे और प्रभावित दावेदारों को भुगतान करने में देरी हुई।

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